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Rules & Regulations

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड का बोर्ड गठन

चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 960/ग्ग्टप्प्प्(1)/2008-27/2003 दिनांक 20.08.2008 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के संचालन हेतु उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (अधिनियम सं0 10 वर्ष 1939) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपालउक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में दिए गए निम्नलिखित पदों को अधिसूचित किया गया है-

(1) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा। (2) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे
  • उत्तराखण्ड मे विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय, जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी, तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, से एक-एक सदस्य जिन्हें विहित रीति के ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।
  • उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।
  • अपसारित।
  • कुल सदस्य 4(3 वैद्य तथा 1 हकीम) जो विहित रीति से उत्तराखण्ड राज्य के रजिस्ट्रीकृत क्रमशः वैद्यों तथा हकीमों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।